उज्जैन। वाहनों में अनाधिकृत रूप से उपयोग किए जा रहे हूटर,सायरन,फ्लैश लाईट (लाल, पीली एवं नीली बत्ती), वीआईपी एवं सरकारी स्टीकर, नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट तथा अवैध ब्लैक फिल्म (टिटेड ग्लास) को लेकर पुलिस सख्त होने वाली है। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने 10 दिवसीय अभियान के निर्देश दिए हैं। इधर 1 अगस्त से शुरू होने वाले अभियान की उज्जैन यातायात पुलिस को एक दिन पूर्व संध्या तक कोई जानकारी नहीं थी। मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेशभर में निजी वाहनों में अनाधिकृत रूप से उपयोग किए जा रहे हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट (लाल, पीली एवं नीली बत्ती), वीआईपी एवं सरकारी स्टीकर, नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट तथा अवैध ब्लैक फिल्म (टिटेड ग्लास) के विरुद्ध 01 अगस्त 2026 से 10 अगस्त 2026 तक विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात पुलिस एवं समस्त थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से विशेष चेकिग अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान जिले के प्रमुख मार्गों, चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर विशेष वाहन जांच की जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार चालानी एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उज्जैन यातायात को कोई जानकारी नहीं-पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शनिवार से शुरू होने वाली 10 दिवसीय अभियान की उज्जैन के यातायात पुलिस को कोई जानकारी एक दिन पूर्व संध्या तक नहीं थी। इसे लेकर यातायात डीएसपी डीएसपी दिलीपसिंह परिहार का कहना था कि उनकी जानकारी में ऐसे किसी अभियान को लेकर संदेश आया हो नहीं हैं। डीएसपी विक्रमसिंह कनपुरिया का कहना था कि ऐसा संदेश देखने में नहीं आया है अगर देर शाम को ई-मेल पर कोई संदेश मिला होगा तो देखा जाएगा। दोनों ही अधिकारियों ने कहा कि अभियान होगा तो कार्रवाई मुख्यालय निर्देशानुसार संचालित की जाएगी।
ऐसे बचें कार्रवाई से-वाहन स्वामी एवं वाहन चालक अपने वाहनों की जांच कर लें तथा यदि वाहन में किसी प्रकार का अनाधिकृत हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट, सरकारी अथवा वीआईपी स्टीकर, नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट या ब्लैक फिल्म लगी हो तो उसे तत्काल हृटवा लें। वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट एवं अन्य यातायात नियमों का पालन करें। वाहन के आवश्यक दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण-पत्न, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण-पत्न अद्यतन रखें।